रायपुर। छत्तीसगढ़ के मंत्री की कथित अश्लील सीडी मामले में वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा की जमानत की अर्जी को आज यहां की एक निचली अदालत ने खारिज कर दिया।
श्री वर्मा की जमानत अर्जी पर आज रायपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट भावेश वट्टी की अदालत में सुनवाई हुई। पुलिस ने आज ही अदालत के समक्ष केस डायरी पेश की। इससे पहले जमानत अर्जी पर 03 नवम्बर को सुनवाई हुई थी जिस पर पुलिस ने केस डायरी पेश करने के लिए आज तक का समय लिया था।
जमानत अर्जी पर शासकीय अधिवक्ता एवं बचाव पक्ष के वकीलों ने अपने अपने तर्क रखे, जिसके बाद अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। वर्मा के अधिवक्ताओं ने कहा कि कल ही वह जिला न्यायधीश की अदालत में जमानत अर्जी लगायेंगे।
रायपुर पुलिस ने वर्मा को गत 27 अक्टूबर को उत्तरप्रदेश के गाजियाबाद स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। उन्हे अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। इन दिनों वह रायपुर केन्द्रीय जेल में बन्द है।