जनसम्पर्क पदाधिकारी के माध्यम से 20 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं पत्रकार
पटना। बिहार में पत्रकारों के लिए ‘‘बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना, 2014’’ लागू हो रही है तथा इसके तहत पात्रता रखने वाले इच्छुक पत्रकार विहित प्रपत्र में 20 फरवरी, 2014 तक जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी के माध्यम से आवेदन पत्र दे सकते हैं। सूचना भवन में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सूचना सचिव श्री प्रत्यय अमृत ने उपर्युक्त बातें कहीं।
श्री अमृत ने उक्त योजना के सन्दर्भ में बताया कि इसमें ग्रूप मेडिक्लेम तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा दोनों को शामिल किया गया है। ग्रूप मेडिक्लेम में बीमितों के लिए फ्लोटिंग बेसिस पर 5 लाख रु. तक तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा में भी बीमाधारक को 5 लाख रु. तक बीमा का प्रावधान होगा। देश के किसी अन्य राज्य में पत्रकारों के हित में लागू एतद्संबंधी योजना की अपेक्षा ‘‘बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना’’ वृहत्तर तथा बेहतर है। यह कहते हुए श्री अमृत ने बताया कि इसमें किसी गैर सरकारी प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक, न्यूज मीडिया के पत्रकार अर्थात् संचार प्रतिनिधि को जो 21 से 70 वर्ष के हैं, न्यूनतम 5 वर्षों का कार्यानुभव रखते हैं तथा न्यूनतम मैट्रिकुलेशन या समकक्ष उत्तीर्ण हैं उन्हें शामिल किया गया है। श्री अमृत ने उक्त योजना के विशेष लाभ के सन्दर्भ में बताया कि इसमें आवेदक पत्रकार को व्यक्तिगत दुर्घटना के सन्दर्भ में 5 लाख रु0 तक के अलावे ग्रूप मेडिक्लेम के तहत उसके स्पाउज (पति/पत्नी) तथा दो निर्भर बच्चों को भी 5 लाख रु0 तक के बीमा का प्रावधान होगा। इसके अलावे इसकी अन्य विशेषता पर फोकस करते हुए उन्होंने बताया कि इसमें बीमितों की ज्ञात/अज्ञात सभी बीमारियाँ बिना किसी वेंटिंग पीरियड की शर्त के आच्छादित होंगी।
ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार द्वारा पत्रकारों के व्यापक हित में लागू ‘‘बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना, 2014’’ के तहत पत्रकारों का बीमा वार्षिक रूप से कराया जाएगा एवं प्रत्येक वर्ष विहित प्रक्रिया पूर्वक नवीनीकरण का प्रावधान होगा। इस योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा प्रीमियम
राशि का 80 प्रतिशत अंशदान भुगतान किया जाएगा तथा लाभुक पत्रकार शेष 20 प्रतिशत का भुगतान करेंगे। उल्लेखनीय है कि इसके लिए सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रतिवर्ष लोक उपक्रम के चार बीमा कम्पनियों से कोटेशन प्राप्त कर तदनुसार न्यूनतम दर वाली बीमा-कम्पनी से एम0ओ0यू0 किया जाएगा जिसका लाभ राज्य के पत्रकारों को मिलेगा। मंत्रिपरिषद् से स्वीकृति के उपरांत इस वर्ष नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के संग दस्तावेज हस्ताक्षरित तथा अंतरित किए गए हैं तथा योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत पात्र तथा इच्छुक संचार प्रतिनिधि द्वारा जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी के कार्यालय से विहित प्रपत्र प्राप्त किए जाएँगे जिनकी वांछित प्रविष्टियाँ भरकर तथा आवश्यक दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र संलग्न कर मूल तीन प्रतियों में संबंधित जिला जन सम्पर्क कार्यालय में जमा किए जाएँगे। जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी द्वारा सभी प्रपत्रों की दो प्रतियाँ हाथों-हाथ सूचना जन सम्पर्क विभाग को प्रेषित की जाएँगी, जहाँ से तमाम प्रपत्रों की समीक्षा के बाद उनकी एक-एक प्रतियाँ नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी को सुलभ कराई जाएँगी। उक्त कम्पनी द्वारा सभी प्रपत्रों को स्वीकृत किया जाएगा और बीमा कम्पनी की स्वीकृति-तिथि से आवेदक संचार प्रतिनिधि का बीमा 1 वर्ष पर्यन्त होगा।
विदित हो कि पत्रकारों के कल्याण हेतु संवेदनशील राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत प्रीमियम राशि के 80 प्रतिशत अंशदान का भुगतान किया जाएगा तथा लाभुक पत्रकार शेष 20 प्रतिशत का अंशदान करेंगे। नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के साथ उक्त योजना-प्रसंग में हुए समझौता-ज्ञापन के अनुसार इस वर्ष लाभुक पत्रकारों द्वारा 20 प्रतिशत अंशदान हेतु 1794 रू0 का भुगतान किया जाएगा तथा सरकार द्वारा प्रति आवेदक 7176 रू0 की राशि भुगतेय होगी।