रायपुर/ छत्तीसगढ़ विधानसभा में मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक पारित हो गया। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह प्रभावी हो जाएगा।
मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक पारित होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा परिसर में कहा कि मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक से हमारे पत्रकार साथी जो जान जोखिम में डालकर क्षेत्रों से खबर लाते हैं उनके लिए यह कारगर होगा। उन्होंने कहा कि जितने भी पत्रकार हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हो प्रिंट मीडिया के हो, या पोर्टल के, वे जो ऑफिस में काम करते हैं या वे जो गांव में काम करते हैं जिनकी अधिमान्यता पत्र नहीं है उनका रजिस्ट्रेशन करने का, अगर प्रेस कहता है कि वह मेरे साथ है और जो लगातार छह महीने के अंदर उसमें तीन लेख लिखे हो या स्टोरी की हो, ऐसे लोगों को छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा कानून के दायरे में लाया गया है ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। यदि कोई शासकीय कर्मचारी उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो उनकी शिकायत के लिए समिति बनी है और समिति को अधिकार संपन्न बनाया गया है।