सरकार ने फर्जी खबर पर रोक के लिए जारी किया संशोधित दिशा निर्देश
नयी दिल्ली/ केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि अगर फर्जी खबर के प्रकाशन या प्रसारण की पुष्टि होती है, तो पहली बार ऐसा करते पाए जाने पर पत्रकार की मान्यता छह महीने के लिए निलंबित की जाएगी और दूसरी बार ऐसा होने पर उसकी मान्यता एक साल के लिए निलंबित की जाएगी। तीसरी बार उल्लंघन करते पाए जाने पर पत्रकार की मान्यता स्थायी रूप से रद्द कर दी जाएगी।
सरकार ने फर्जी खबर पर लगाम लगाने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के लिए आज एक संशोधित दिशा निर्देश जारी किया है।
फर्जी खबर की जांच प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन (एनबीए) द्वारा की जाएगी। प्रिंट मीडिया से संबंधित मामलों की जांच पीसीआई और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जांच एनबीए करेगी। मंत्रालय ने कहा कि इन एजेंसियों को 15 दिन के अंदर खबर के फर्जी होने का निर्धारण करना होगा।
सरकार ने कहा कि पत्रकारों को इन दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।