नई दिल्ली/ उच्चतम न्यायालय ने त्रिपुरा में सांप्रदायिक हिंसा संबंधी खबरें लिखने के आरोप में पत्रकारों पर दर्ज मुकदमों में आगे की कार्यवाही पर बुधवार को रोक लगाते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मीडिया कंपनी एचडब्ल्यू न्यूज नेटवर्क और इसके पत्रकारों समृद्धि सकुनिया और स्वर्णा झा पर कथित रूप से सांप्रदायिक हिंसा पर कथित दुर्भावनापूर्ण खबरें लिखने के मामले में दर्ज प्राथमिकियों पर कारवाई पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए इस मामले में राज्य सरकार को 4 सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।
पीठ ने डिजिटल समाचार संचालित करने वाली कंपनी थियोस कनेक्ट द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी करने के आदेश दिए। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील में त्रिपुरा सरकार पर आरोप लगाया कि प्राथमिकी दर्ज करने के पीछे प्रेस को परेशान करने का मकसद छुपा हुआ है। गौरतलब है कि त्रिपुरा पुलिस ने पत्रकार सकुनिया और झा पर आईपीसी की धाराओं के तहत धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और शांति भंग करने के मकसद से जानबूझकर अपमान करना के तहत मामला दर्ज किया था।